मोटर हादसा : 1 करोड़ 15 लाख का अवार्ड पारित कर मुआवजा दिलवाया

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 16 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 19.12.2024 को वाहन दुर्घटना से पीडि़त की मृत्यु को गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण से बीमा कंपनी के द्वारा 1,15,00,000/- रूपये राशि अवार्ड पारित कर आहत / पीडि़त पक्ष को मुआवजा राशि दी गई। उक्त समझौता न्यायालय विक्रम प्रताप चन्द्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अधिवक्ता प्रशांत दत्ता के द्वारा बीमा कंपनी के बीच समझौता कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी के द्वारा पीडि़त पक्ष को राशि 1,15,00,000/- रूपये का चेक प्रदान किया गया। साथ ही पीडि़त पक्ष को पौधा वितरण कर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया।

मोटर हादसा : 1 करोड़ 15 लाख का अवार्ड पारित कर मुआवजा दिलवाया
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 16 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 19.12.2024 को वाहन दुर्घटना से पीडि़त की मृत्यु को गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण से बीमा कंपनी के द्वारा 1,15,00,000/- रूपये राशि अवार्ड पारित कर आहत / पीडि़त पक्ष को मुआवजा राशि दी गई। उक्त समझौता न्यायालय विक्रम प्रताप चन्द्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अधिवक्ता प्रशांत दत्ता के द्वारा बीमा कंपनी के बीच समझौता कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी के द्वारा पीडि़त पक्ष को राशि 1,15,00,000/- रूपये का चेक प्रदान किया गया। साथ ही पीडि़त पक्ष को पौधा वितरण कर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया।